नालंदा :- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा सोमवार को 17 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।परिवादी द्वारा की गई शिकायत में राजगीर में निजी खतियानी भूमि का गलत निबंधन कर दिया गया है। संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को स्थल निरीक्षण कर कार्रवाई का निदेश दिया गया।परवलपुर के एक परिवादी द्वारा घर के सामने सरकारी नाला में पानी गिराया जाता है।
जिलाधिकारी ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परवलपुर को पुन: रिपोर्ट करने का निदेश दिया।
हिलसा के एक परिवादी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दो योजना पीoसीoसीo ढलाई में अनियमितता बरती जा रही है।इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, स्थानीय, क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल 2, हिलसा को पुन: जांच करने का निर्देशित किया गया है।परवलपुर के परिवादी के संदर्भ में थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी को अतिक्रमण मुक्त करते हुए अगली सुनवाई में वाद निष्पादन हेतु आवश्यक निदेश दिया गया।जिलाधिकारी द्वारा अन्य वाद की सुनवाई में संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा वाद निष्पादन की जानकारी दी गई । इस अवसर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारी गण उपस्थित थे ।