
नालंदा :- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा सोमवार को 25 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।अतिक्रमण हटाने से संबंधित अलग अलग 4 मामलों में जिलाधिकारी ने सबंधित अंचलाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।सिलाव के एक परिवादी द्वारा आम रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त रास्ते से अतिक्रमण हटा दिया गया है जिसपर परिवादी ने भी सहमति जताई।चंडी के एक परिवादी द्वारा एक ही खाता एवं प्लाट की जमीन का दो रसीद काटे जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता हिलसा को विस्तृत जाँच कर दोषी को चिन्हित करने का निदेश दिया गया। बिहारशरीफ के एक परिवादी द्वारा विद्युत विपत्र में सुधार से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में विद्युत कार्यपालक अभियंता को जाँच का निदेश दिया गया।कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।