NALANDA :- 31/03/2023 को नालंदा जिला अंतर्गत बिहारशरीफ शहर में निकाले गये रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ स्थलों पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के फलस्वरूप दिनांक 31/03/2023 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के ज्ञापांक 2772 / गो0 दिनांक 31 / 03 / 2023 एवं अन्य संशोधित ज्ञाप द्वारा सम्पूर्ण बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र के लिए विभिन्न शर्तों के साथ निषेधाज्ञां लागू की गई थी। बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र की स्थिति सामान्य बने रहने के उपरान्त शशांक शुभंकर, जिला दंडाधिकारी, नालन्दा ने संतुष्ट होकर उक्त धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञां को दिनांक 14/05/2023 से निरस्त किया है।साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के संयुक्त रूप प्राप्त पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं की जाएगी। यह आदेश 13/05/2023
को जारी किया गया।
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April 5, 2024