सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित)
जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला
बिहारशरीफ । नालंदा जिले में अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिला दंडाधिकारी श्रीकांत कुंडलीक खांडेकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नालंदा जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 11 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह से स्थगित रहेंगी।
कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे के बीच संचालित की जा सकेंगी।
बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों को इस आदेश से छूट दी गई है।
यह आदेश 6 जनवरी 2025 से प्रभावी होकर 11 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा।