नालंदा :- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा सोमवार को 26 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया। हरनौत के एक परिवादी द्वारा जमीन की नापी से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिहारशरीफ द्वारा की गई जाँच के आधार पर बताया गया कि परिवादी द्वारा संपूर्ण जमीन पर दावा किया जा रहा है जबकि इसमें अन्य पट्टीदार भी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने परिवादी को सक्षम न्यायालय में टाइटल सूट दायर करने का सुझाव दिया।हरनौत के एक परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी हरनौत द्वारा बताया गया कि इसमें कुछ लोग भूमिहीन हैं। जिलाधिकारी ने भूमिहीन लोगों को नियमानुसार वास भूमि उपलब्ध कराने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निदेश अंचलाधिकारी को दिया। बिहारशरीफ प्रखंड के एक परिवादी द्वारा बिजली का पोल गाड़कर एल टी लाइन को विस्तारित करने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में सहायक विद्युत अभियंता द्वारा बताया गया कि यह कार्य पूरा कर दिया गया है जिस पर परिवादी द्वारा भी सहमति जताई गई। बेन की पिंकी देवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण से संबंधित मनरेगा के तहत देय मजदूरी का भुगतान नहीं होने की शिकायत की गई। जिलाधिकारी ने उपविकास आयुक्त को नियमानुसार कार्रवाई का निदेश दिया। सिलाव के एक परिवादी द्वारा प्राथमिक विद्यालय कामदारगंज का नामकरण विभागीय प्रावधान के अनुरूप भूमिदाता के नाम से किये जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्थल पर विद्यालय का नामकरण भूमिदाता के नाम पर कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने दस्तावेजों में भी सही नामकरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।
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