
नालंदा। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा सोमवार को 25 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया। चंडी के परिवादी रमेश प्रसाद द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी की प्रविष्टि नहीं किये जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी चंडी द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमाबंदी की ऑनलाइन प्रविष्टि कर दी गई है।राजगीर के एक परिवादी द्वारा जमाबंदी सुधार नहीं किये जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी को अभिलेखागार से अभिलेख प्राप्त कर सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा दोषी कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निदेश दिया।राजगीर के एक परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में बताया गया कि बार-बार नोटिस किया जा रहा है परंतु अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है। जिलाधिकारी ने जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी को स्वयं मामले की जाँच करने का निदेश दिया।हिलसा के एक परिवादी द्वारा नाला का पानी रैयती खेत में जमा होने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में जिला अभियंता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा स्थल भ्रमण किया गया है। उन्होंने नाला को पइन से जोड़ने के लिये एक पुलिया की आवश्यकता बताई। जिलाधिकारी ने उपयुक्त योजना के माध्यम से पुलिया निर्माण हेतु कार्रवाई का निदेश दिया। अतिक्रमण हटाने से संबंधित अलग अलग 5 अन्य अलग अलग मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि संबंधित मामले में अतिक्रमण वाद चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्धारित तिथि को अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।