नालन्दा:- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा सोमवार को 17 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सात निश्चय पेयजल योजना के तहत पंप चालक का मानदेय एवं अनुरक्षण की राशि नहीं दिए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि परिवादी द्वारा दो दिन पूर्व ही विपत्र दिया गया है। एक सप्ताह के अंतर्गत इसकी जाँच कर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। परवलपुर के राहुल रंजन द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता हिलसा को जाँच कर रिपोर्ट करने को कहा गया।हिलसा के मिथलेश प्रसाद द्वारा एक ही जमीन का अलग-अलग रसीद दो भाइयों के नाम से काटे जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता हिलसा को मामले की विस्तृत जाँच कर रिपोर्ट करने को कहा गया। बिहार शरीफ के भूषण कुमार द्वारा सरकारी तालाब के किनारे नाला निर्माण कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी बिहारशरीफ को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया।कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।
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