किसी भी तरह का हथियार/लाठी/डंडा का प्रदर्शन एवं डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
अनुज्ञप्ति हेतु 13 जुलाई तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में देना होगा आवेदन
NALANDA :- आगामी मुहर्रम के अवसर पर ताजिया का अखाड़ा कुछ निर्धारित शर्तों के अनिवार्य अनुपालन की सहमति के आधार पर निकाला जाएगा। बगैर लाइसेन्स के कोई भी अखाड़ा नहीं निकाला जाएगा। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु संबंधित आयोजकों को 13 जुलाई तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा।
लाइसेन्स में आयोजन से संबंधित सभी शर्तों का वर्णन होगा। इन सभी शर्तों के अनुपालन को लेकर आयोजकों ने आम सहमति व्यक्त किया।
(1) जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के साथ कम से कम 20 प्रतिशत लोगों को आयोजक के रूप में आधार संख्या के साथ अपना पता देना होगा। इन सभी लोगों के पते का सत्यापन पुलिस के माध्यम से किया जाएगा। बाहरी लोगों को जुलूस में शामिल नहीं करेंगे।
(2) किसी भी तरह के डीजे के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर का उपयोग अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अनुमति के आधार पर लाउडस्पीकर एक्ट के अनुपालन की शर्त पर किया जाएगा।
(3) किसी भी तरह का हथियार/लाठी/डंडा का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
(4) किसी भी तरह के अश्लील संगीत तथा भड़काऊ संवाद/नारा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
(5) निर्धारित रूट एवं समयसीमा का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा भी एक-एक कर अपनी बात रखी गई।जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सभी लोगों को धार्मिक आस्था एवं सच्ची श्रद्धा के साथ अखाड़े में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। सभी आयोजकों को लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने को कहा गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहार शरीफ, नगर आयुक्त, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विभिन्न अखाड़ा के आयोजक, वार्ड पार्षद आदि उपस्थित थे।