नालंदा :- बिहारशरीफ शहर में निकाले गए रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ स्थानों पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प की सूचना प्राप्त होने पर सम्पूर्ण बिहारशरीफ में नालंदा जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को धारा 144 लगा दिया गया है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि धारा 144 के दौरान किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस ,धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी। किसी स्थान पर चार व्यक्ति उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
कोई भी व्यक्ति अथवा दल या संगठन किसी प्रकार का भड़काऊ पोस्टर पर्चा आलेख फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक विधि विरुद्ध संदेश व्हाट्सएप (whatsapp)या s.m.s. अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे।अगर कोई भी व्यक्ति धारा 144 के नियमों को अवहेलना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी संपूर्ण शहर में शुक्रवार कि रात से स्थिति समान होने तक धारा 144 लागू रहेगा।