नालंदा। डीपीआरओ नवीन कुमार पाण्डेय ने संबंधित एजेंसी, बीपीआरओ, मुखिया एवं पंचायत सचिव के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के संदर्भ में समीक्षात्मक बैठक की। नियमानुसार ससमय भुगतान नहीं करने के आलोक में विभिन्न प्रखंडों के 17 पंचायतों के मुखिया को नोटिस एवं पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण पूछा गया। 2 दिनों के अंदर भुगतान नहीं होने पर विभागीय कारवाई का आदेश। डीपीआरओ द्वारा बताया गया कि सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन में नालन्दा जिला बिहार राज्य में चौथे स्थान पर है। सबसे अधिक बेगूसराय में 5970, बांका में 4143 एवं वैशाली में 3912 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है। नालन्दा जिले में अब तक विभिन्न प्रखंडों के ग्राम पंचायतों में कुल 3499 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कुल 5060 सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए वेयरहाउस का भौतिक सत्यापन कराया गया है, किंतु 1561 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन भुगतान नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है। कुल 53 ऐसे ग्राम पंचायत है जिनके द्वारा आवंटित सोलर स्ट्रीट के बावजूद एजेंसी को भुगतान नहीं किया गया है जिसमे सबसे ज्यादा नूरसराय प्रखंड के 14, हरनौत के 10, बेन प्रखंड के 9 एवं बिंद प्रखंड के 7 पंचायत शामिल है। कुल 17 ग्राम पंचायत ऐसे है जिनके द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किए जाने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया है जो विभागीय दिशानिर्देशों की स्पष्ट अवहेलना एवं सात निश्चय पार्ट 2 के इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाता है। बैठक में कई मुखिया के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं जलने की शिकायत की गई जिसमे गाजीपुर, अलावां और बराह पंचायत शामिल है। एजेंसी को निर्देश दिया गया कि 2 दिनों के अंदर सभी लाइट को क्रियाशील करें तथा खराब लाइट को बदलें अन्यथा भुगतान पर रोक के साथ साथ पेनल्टी लगाई जायेगी।