NALANDA :- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा सोमवार को 16 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।चंडी के परिवादी राम अवतार शर्मा एवं संजीव शर्मा द्वारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी चंडी द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। इस संबंध में परिवादी द्वारा भी सहमति जाहिर की गई।
एकंगर सराय के परिवादी रामचंद्र प्रसाद द्वारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी को चकबंदी के नक्शा के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।हिलसा के एक परिवादी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में निदेशक डीआरडीए को जांच कर स्पष्ट जांच प्रतिवेदन के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित होने को कहा गया।हिलसा अनुमंडल के एक परिवादी द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुदागंज का भवन निर्माण कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि उक्त भवन के निर्माण के लिए बिहार स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा निकाली गई है, जो प्रक्रियाधीन है। निविदा के निष्पादन के उपरांत भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा।कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।
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December 6, 2024