NALANDA :- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव द्वारा आज 15 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
परिवादी अनिल कुमार द्वारा भू-अर्जन की प्रक्रिया के क्रम में उनके द्वारा किये गए जमीन की मापी के कार्य से हेतु पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित परिवाद के संदर्भ में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि परिवादी को पारिश्रमिक के भुगतान की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
जिलाधिकारी ने अगली सुनवाई से पूर्व भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
वेन के परिवादी अशोक कुमार द्वारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी वेन द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण वाद में आदेश पारित कर दिया गया है। अगली सुनवाई तिथि से पूर्व अतिक्रमण हटाने का आदेश अंचल अधिकारी को दिया गया।
एक परिवादी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से आचरण प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।हिलसा के परिवादी द्वारा अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में निदेशक डीआरडीए को परिवादी की उपस्थिति में मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।