नालंदा:- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा सोमवार को 20 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के एक परिवादी द्वारा दो अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया।नूरसराय के परिवादी बैकुंठ व्यास द्वारा सामुदायिक भवन तथा उसके रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में बताया गया कि सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, जिस पर आवेदक ने भी सहमति जताई। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बिहारशरीफ को सामुदायिक भवन के रास्ते से अतिक्रमण हटाने हेतु कार्रवाई का आदेश दिया।इसलामपुर के बलराम प्रसाद तथा नरेश प्रसाद द्वारा गलत जमाबंदी कायम करने से संबंधित दायर अलग-अलग परिवाद के संदर्भ में विगत सुनवाई में जांच के आधार पर दोषी पाए गए तत्कालीन राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं विभागीय कार्यवाही का संचालन का आदेश दिया गया था। जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया तथा जमाबंदी में आवश्यक सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने का आदेश अपर समाहर्ता को दिया।कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।