नालंदा :- नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार शरीफ के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव के निर्देश पर बुधवार को महिलाओं के यौन उत्पीड़न, अधिनियम- 2013 का विधिक जागरूकता कार्यक्रम जवाहर कन्या उच्च विद्यालय, झौगनगर, बिहार शरीफ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य सुलेखा कुमारी ने की। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण तथा छात्राएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालंदा से प्रतिनियुक्त पेनल अधिवक्ता मुस्तरी जवी, पीएलवी उमेश पंडित और चंदनी प्रवीन ने छात्राओं को यौन शोषण से बचाव के लिए कानूनी जानकारी दी।अधिवक्ताओं ने छात्राओं को बताया कि यौन शोषण एक गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ यौन शोषण करता है तो वे तुरंत अपने माता-पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं। वे इस मामले को पुलिस में भी दर्ज करा सकते हैं।अधिवक्ताओं ने छात्राओं को यौन शोषण से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि छात्राएं घर से बाहर अकेले नहीं निकलें। अगर उन्हें बाहर जाना पड़े तो किसी परिचित के साथ जाएं। वे अजनबियों से बातचीत करने से बचें। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक कपिल देव यादव, मनोज कुमार, सलेन्द्र कुमार, सरिता कुमारी, सुनिता कुमारी, निलोफर खानम, दीपक कुमार और महेन्द्र पासवान सहित सभी शिक्षक और छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में छात्राओं ने काफी उत्साह दिखाया। उन्होंने अधिवक्ताओं से यौन शोषण से संबंधित कई सवाल पूछे। अधिवक्ताओं ने छात्राओं के सवालों का जवाब विस्तार से दिया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को यौन शोषण से बचाव के लिए कानूनी जानकारी दी गई। इससे छात्राओं को यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में मदद मिलेगी।