दीपनगर थाना क्षेत्र के सर्बोदयनगरका मामला
2अक्टूबर 20 का मामला,45 डिसमिल जमीन हड़पने को लेकर हुई थी हत्या
नालंदा। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह धीरज कुमार भाष्कर नेएक ही परिवार में पति-पत्नी व दो मासूम बच्चों के नृशंस हत्या के आरोप मेंपांच लोगों को दोषी पाये जाने पर सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।कोर्ट ने हत्या की साजिश रचने के मामले में भी पांचो आरोपितों को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास के अलावा पांच पांच हजार रुपयेका जुर्माना किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी । आरोपित विरेन पासवान उर्फ विरेन्द्र पासवान, टुनटुन पासवान, प्रदीप पासवान, महेन्द्र पासवान व रामप्रवेश पासवान दीपनगर थाना के मघड़ा के सर्बोदय नगर निवासी हैं। जबकि सभी मृतक भी सर्बोदय नगर के ही निवासी थे। एपीपी एसएम असलम ने आराेपियों के खिलाफ कई सबूतों को दाखिल करते हुए अभियोजन पक्ष से बहस किया था व सुनवाई के दौरान कुल 11 लोगों की गवाही करायी थी। इस मामले के सूचक सह मृतका नेहा कुमारी के पिता प्रभुवन प्रसाद पटना जिले के मसौड़ी थाना क्षेत्र के लखीबाघ गांव निवासी है।एपीपी असलम ने बताया कि सूचक अपनी पुत्री को 2 अक्टूबर 2020 को मोबाइल फोन किया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बताया। इसके बाद भी वह लगातार दो दिनों तक मोबाइल करता रहा। आखिरकार 5 अक्टूबर को बेटी के ससुराल सर्बोदयनगर पहुंचा।पहुँचने पर घर का मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। घर के अंदर से बदबू आ रही थी। दरवाजा खोलने पर अंदर में सूचक के दामाद रवि कुमार, पुत्री नेहा कुमारी व नाबालिंग सात व नौ वर्षिय नाती, नतनी जेना व आहान का शव पड़ा था जिनकी नृशंस हत्या चाकूं, रड व हथौड़े से प्रहार कर की गई थी। घटना को जमीन हथियाने के लिए आरोपियों ने अंजाम दिया था। आरोपियों ने एक विरेन पासवान मृतका का बहनोई है।