NALANDA :- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को 14 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया। परिवादी विजय सिंह द्वारा रैयती जमीन पर से मिट्टी हटाने के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में जिला अभियंता जिला परिषद नालंदा को जमीन की मापी रिपोर्ट के अनुसार रैयती जमीन से मिट्टी हटाने का आदेश दिया गया।
परिवादी शशि भूषण प्रसाद के दो भूखंड को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में एक भूखंड को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी को अतिक्रमण बाद चलाने का आदेश दिया गया। दूसरे भूखंड की जमाबंदी के रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया। इस जमीन के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा को गलत ढंग से कायम जमाबंदी की विस्तृत जांच करने का आदेश भी दिया गया।बेन प्रखंड में अपात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में निदेशक डीआरडीए को इसकी विस्तृत जांच करते हुए अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट के साथ बुलाया गया।
बिजली विभाग के कनीय अभियंता के विरुद्ध मनमानी करने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में इसकी जांच के लिए पूर्व में गठित तीन सदस्यीय समिति से एक सप्ताह के अंतर्गत जांच रिपोर्ट प्राप्त करने का आदेश दिया गया।सिलाव में पईन की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी सिलाव को पईन जमीन की मापी कराते हुए मापी के उपरांत अतिक्रमण वाद चलाने का आदेश दिया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया।कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।
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