नालंदा। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा बुधवार 30 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया। रहुई के परिवादी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सात निश्चय योजनांतर्गत जलापूर्ति पंप चालक का मानदेय एवं अनुरक्षण की राशि का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया।हिलसा के परिवादी मिथलेश प्रसाद द्वारा जमीन का गलत ऑनलाइन प्रविष्टि किये जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता हिलसा के जाँच प्रतिवेदन के अनुरूप गलत प्रविष्टि में सुधार करने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया। राजगीर के परिवादी पंकज कुमार द्वारा परिमार्जन के तहत रकबा में आवश्यक सुधार किए जाने से संबंधित दायर मामले के अंचलाधिकारी को प्रविष्टि में आवश्यक सुधार कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया। रहुई के परिवादी कपिल प्रसाद द्वारा कृषि मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित दायर मामले में श्रम अधीक्षक को भुगतान सुनिश्चित कराकर अगली सुनवाई में रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया।बिहारशरीफ नगरनिगम के वार्ड संख्या 12 के परिवादी द्वारा वार्ड में कई स्थानों पर नल जल का पाइप नहीं बिछाये जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता बुडको द्वारा बताया गया कि पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है जिसपर परिवादी ने भी सहमति व्यक्त की। एक सप्ताह के अंदर कनेक्शन देने का निदेश दिया गया। राजगीर के परिवादी कृष्ण मोहन कुमार द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को स्वयं स्थल जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। बिहारशरीफ नगरनिगम के परिवादी नवीन कुमार द्वारा उनके घर के दरवाजे के सामने रखे ईंट को हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में उपनगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटा दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी सहमति जताई। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।