नालंदा। प्रभारी जिलाधिकारी-सह- उपविकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गई।जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस अधिनियम के तहत 152 निष्पादित मामलों में से 130 मामलों में मुआवजे के रूप में लगभग 2.4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। शेष 22 मामलों में आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। 48 मामलों में मृतकों के निकटम आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अद्यतन सितंबर 2023 तक पेंशन का भुगतान किया गया है। मुआवजे की राशि का भुगतान सीधा लाभुकों के बैंक खाता में किया जाता है। इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधान के आलोक में दिनांक 19 सितंबर 2020 के बाद के वैसे मामले, जिसमें परिवार के कमाऊ व्यक्ति की हत्या हुई हो, मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को नियमानुसार सरकारी नौकरी दिया जाना है।ऐसे मामलों में दो मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को निर्धारित प्रावधान के अनुरूप सरकारी नौकरी दी गई है। निर्धारित तिथि के बाद के इस अधिनियम के तहत हत्या के सभी दर्ज मामलों को सूचीबद्ध करते हुए नौकरी देने के लिए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित/ साक्षी/गवाहों को यात्रा भत्ता भुगतान का प्रावधान है। अब तक 17 लोगों को यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया है। 80 अन्य लोगों को यात्रा भत्ता भुगतान की स्वीकृति दी गई है, आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान किया जाएगा। प्रभारी जिलाधिकारी ने बैठक में उठाये गए अन्य बिंदुओं का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समिति के सभी सदस्यों को ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया। बैठक में राजगीर विधायक कौशल किशोर,पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय श्रीमती ममता प्रसाद,जिला कल्याण पदाधिकारी पवन कुमार, विशेष लोक अभियोजक, अजय सम्राट सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।