नालंदा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश अनुसार और सचिव के निर्देश पर रविवार को राईस मिल पैक्स गोदाम सारे नालंदा में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैनल के अधिवक्ता संजीव कुमार और रंजीत कुमार ने ग्रामीण मजदूरों को नलसा योजना के तहत मिलने वाले विधिक लाभों की जानकारी दी। अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2007-2008 और 2009-2010 के राष्ट्रीय नमूना सर्वे असंगठित क्षेत्र के अनुसार, कुल कामगारों का 93-94% असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को ज्यादातर श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिलता है। इन मजदूरों को न तो सुनिश्चित रोजगार मिलता है, न ही उन्हें सही वेतन मिलता है और न ही कोई कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नलसा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दुर्घटना बीमा, प्रसूति लाभ,मृत्यु लाभ, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन के लाभ दिए जाते हैं। अधिवक्ता संजीव कुमार ने ग्रामीण मजदूरों से कहा कि वे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों और किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। शिविर में लगभग 100 मजदूरों ने भाग लिया।