निजी बाउंसर रखने पर अब होगी सख्ती, लेनी होगी अनुमति
बिहारशरीफ: नालंदा जिले में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा हथियारबंद बाउंसरों के उपयोग ने आम जनजीवन में दहशत का माहौल बना दिया है। शादी समारोह, जन्मदिन की पार्टियों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बाउंसरों की मौजूदगी ने लोगों में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी
जिले के पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम-32 के तहत बिना अनुमति हथियारबंद बाउंसर रखने और सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों का प्रदर्शन करना कानून का उल्लंघन है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर उनके हथियार जब्त किए जा सकते हैं।
सख्त जांच और सत्यापन के निर्देश
नालंदा पुलिस अधीक्षक भरत सोनी ने बताया कि जिले में निजी अंगरक्षकों और उनके हथियारों की सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत:
- अंगरक्षकों और नियोक्ताओं की पृष्ठभूमि की जांच
उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच होगी।
- हथियार लाइसेंस की वैधता की पुष्टि
सभी हथियारों का वैधानिक सत्यापन किया जाएगा।
- संस्थाओं का सत्यापन
निजी सुरक्षा संस्थाओं की भी जांच की जाएगी।
पुलिस को देनी होगी मासिक रिपोर्ट
स्थानीय पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक माह इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम आम जनता में फैली असुरक्षा की भावना को खत्म करने के लिए उठाया गया है।
जनता की सुरक्षा पर जोर
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नालंदा में किसी को भी अपनी ताकत और हथियारों का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन का यह कदम समाज में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।