बिहारशरीफ। नालंदा पुलिस ने शादी-विवाह और अन्य समारोहों में हर्ष फायरिंग पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शादी-विवाह और अन्य समारोहों में हर्ष फायरिंग करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजगीर एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि शादी-विवाह और अन्य समारोहों में हर्ष फायरिंग एक गंभीर अपराध है। इससे आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा, इससे शांति व्यवस्था भी भंग हो सकती है। एसडीपीओ ने कहा है कि शादी-विवाह और अन्य समारोहों में हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा-25 (9) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शादी-विवाह और अन्य समारोहों में हर्ष फायरिंग से बचें। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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April 5, 2024