Mahua Live Nalanda: दोषी हत्यारोपी पिता पुत्र को उम्र कैद

बिहारशरीफ(नालंदा) । जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे कन्हैया चौधरी ने हत्या के आरोप में 15 फरवरी को दोषी करार किये गये पिता सुरेश राम व पुत्र प्रमोद राम, इंदल राम, विश्वामित्र राम को आजीवन करावास सहित 20 हजार रूपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी। इन सभी को भादस की धारा 307 के तहत भी दस वर्ष कारावास सहित दस हजार रूपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी। इसके अलावा प्रमोद व इंदल राम को 27 आम्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास सहित 5 हजार रूपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक हरासत में बतायी गई अवधी सजा अवधी में समायोजित करने का भी निर्देश दिया। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। सजा निर्धारण पर अभियोजन पक्ष से एपीपी राणा रंजीत सिंह ने बहस की थी। जबकि विचारण के दौरान एपीपी एवं अधिवक्ता गया प्रसाद ने कुल 10 साक्षियों का परीक्षण किया था। सरमेरा थाना में मृतक प्रगास राम पत्नी पिंकी देवी के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार आरोपी व मृतक इसी थाना क्षेत्र के पेंदी गांव निवासी है। व आपस में पटीदार हैं। जमीन विवाद में घटना के दिन 6 सितम्बर 18 के 12 बजे दिन में मृतक और आरोपियों के बीच वाद विवाद हुआ था। इसी दिन रात्रि दस बजे सभी आरोपी मृतक के घर में घूस कर उसे खींचकर बाहर ले गये और गोली मार दी। जिससे घटना स्थल ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई रंजन राम को भी बचाने के क्रम में इन्होंने गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।