NALANDA :- जिले में वर्षो से विभिन्न विभिन्न जगहों पर कोचिंग संस्थान संचालित है और आए दिन नए नए कोचिंग संस्थान खोले जा रहे है लेकिन कुछ कोचिंग संस्थानों को छोड़कर किसी भी कोचिंग संस्थान के पास निबंधन नही है शिक्षा विभाग के मानक के अनुसार नही है। इस वजह से कोचिंग संस्थानों से जुड़ी कई मामलों में प्रशासन को फजीहत झेलनी पड़ती है। इसी को मद्देनजर देखते हुए बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी केशव प्रसाद द्वारा आदेश जारी किया गया है कि बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 के अंतर्गत पात्र कोचिंग संस्थानों को निबंधन प्रदान करना बहुत ही जरूरी है जिले भर के जिन कोचिंग संस्थानों का निबंधन नहीं है वैसे संस्थान आगामी 20 जुलाई तक वांछित कागजातों एवं साक्ष्य और निबंधन शुल्क के साथ जिला शिक्षा विभाग में आवेदन समर्पित कर निबंधन करवाएं।
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December 6, 2024