बिहारशरीफ । शहरी क्षेत्र में स्थिति को सामान्य बनाने हेतु शशांक शुभंकर, जिला दंडाधिकारी नालन्दा ने संतुष्ट हो कर उपरोक्त कंडिका 1, 2 एवं 3 के तहत निहित शर्तों के साथ 16 अप्रैल रविवार से बिहारशरीफ शहर में प्रातः 06.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक दैनिक आवश्यकता की सामग्रियों एवं आवश्यक सेवाऐं से संबंधित दुकानों / प्रतिष्ठानों को खोलने के साथ-साथ आमजनों को भी खरीद-बिक्री करने की अनुमति दी हैं। बताते चलें कि 31 मार्च को नालंदा जिला अंतर्गत बिहारशरीफ शहर में निकाले गये रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ स्थलों पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के फलस्वरूप 31 मार्च को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र के लिए निम्नांकित कई आदेश जारी किया गया था। जिसमे किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, घरना या प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी। किसी स्थान पर 4 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए। घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा दल या संगठन किसी प्रकार का भड़काउ पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्ति जनक विधि विरूद्ध संदेश Whatsapp या SMS अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे।
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January 11, 2025